नई दिल्ली (युग करवट)। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव आयोग ने मोटरसाइकिलों पर सख्त पाबंदी लगा दी है। मतदान से दो दिन पहले बाइक रैलियों और शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाने पर रोक रहेगी। साथ ही, पीछे बैठने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपातकालीन सेवाओं के लिए इसमें छूट दी गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।
आयोग ने इस बार बाइक चलाने वालों पर विशेष निगरानी और नियंत्रण रखने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जारी आदेश में आयोग ने कहा है कि मोटरसाइकिल रैलियों और बिना वजह बाइक चलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। आयोग का मानना है कि चुनाव के समय बाइक जुलूसों के जरिए मतदाताओं पर दबदबा बनाया जा सकता है या उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। इससे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को सुरक्षित माहौल देना है। नए आदेश के अनुसार, संवेदनशील इलाकों में चुनाव से दो दिन पहले बाइक रैलियों और जुलूसों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही, हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या जरूरी पारिवारिक काम है, तो इसमें छूट मिलेगी।