दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से राहत
लखनऊ (युग करवट)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। वहीं सजा को भी निलंबित कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की याचिका पर यह फैसला सुनाया। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। इसमें दोनों ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया।