कोर्ट ने स्वीकार की याचिका, ३० मई को होगी सुनवाई
प्रमुख अपराध संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। पिछले दिनों कैशवैन लूट के मामले में पुलिस के द्वारा किये गये जुबेर व समीर के एंकाउंटर में शामिल दो निरीक्षकों व तीन थानेदारों के समेत १६ पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, यहां यह बात इसलिये कही जा रही क्योंकि कोर्ट ने याची की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता खालिद खान ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अदालत में याचिका दायर की है। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई ३० मई को होगी।
इस संबंध में याची के अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि कोर्ट ने उन्होंने अपने याची रूखसाना जो जुबैर की मां है की और से अदालत में पिटीशन डालते हुए जुबेर व समीर के एंकाउंटर और शुएब व फिरोज के गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाये थे। उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का अवलोकन करने और याची की बात को गंभीरता से सुनते हुए कोर्ट ने उक्त प्रकरण को अपने संज्ञान में ले लिया। साथ ही कोर्ट ने याची के द्वारा आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिये दिये गये प्रार्थनापत्र पर फैसला सुनाने के लिये अगली तारीख मुकर्रर कर दी। अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि याची का न्याय देने के क्रम में अदालत जल्द ही आरोपित पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे सकती है।