नई दिल्ली (युग करवट)। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर 2 अगस्त से 16 अगस्त तक दिल्ली में ड्रोन समेत सभी तरह के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म उड़ाने पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक इस दौरान ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और विमान से पैरा जंपिंग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। खुफिया जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्व या आतंकवादी ऐसे हवाई साधनों का इस्तेमाल कर आम लोगों, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।