नई दिल्ली (युग करवट)। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को उनकी मां की सर्जरी के मद्देनजर तीन दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने 1 लाख के मुचलके और बेहद कड़े प्रतिबंधों के साथ खालिद को सिर्फ घर और अस्पताल जाने की इजाजत दी है। खालिद पिछले साढ़े पांच साल से जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने रिहाई के साथ बेहद कड़े प्रतिबंध भी लागू किए हैं। उनकी सुरक्षा और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उनके मूवमेंट के दायरे को पूरी तरह सीमित कर दिया है।