गाजियाबाद (युग करवट)। पूर्व मेयर अशु कुमार वर्मा ने नगर निगम के चीफ टैक्स अधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में श्री वर्मा ने लिखा है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद उन्होंने अपने राजनगर स्थित आवास का बढ़ा हुआ टैक्स जमा कर दिया है। उत्तर प्रदेश नगर निगम एक्ट की धारा 174 में प्रावधान है कि यदि आवासीय भवन दस साल से अधिक पुराना है तो ३२.५ प्रतिशत और यदि बीस साल से अधिक पुराना है तो 40 प्रतिशत की छूट हाउस टैक्स में दी जाएगी। श्री वर्मा ने नगर निगम के चीफ टैक्स अधिकारी से कहा है कि उन्हें तथा गाजियाबाद के सभी नागरिकों को इस छूट का लाभ दिया जाना चाहिए।