गाजियाबाद (युग करवट)। ऑपरेशन कंविक्शन के तहत साहिबाबाद थाने में दर्ज रेप के अभियोग के अभियुक्त रियासत निवासी मदारीपुर आदमपुर अमरोहा को विेशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने आजीवन कारावास एवं ५० हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि अभियुक्त को सजा दिलवाने में विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार यादव की ठोस व साक्ष्यों पर आधारित विवेचना और पैरोकार मुख्य आरक्षी धिरेंद्र सिंह व महिला मुख्य आरक्षी रेनू की सटीक पैरवी की वजह से मिली है।
 श्रीमती यादव ने बताया कि यह अभियोग वादी ने ७ अगस्त २०१२ को दर्ज कराया था। उस समय वादी ने बताया कि अभियुक्त ने उसकी बहन के साथ रेप किया।