नगर संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। सुप्रील कोर्ट के निर्देश के बाद भारतीय राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कल देर शाम से सीमेंट के बड़े-बड़े डिवाइडर रखकर इन अवैध कट्स को बंद करने का काम शुरू किया। एनएचएआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन कराने के लिए डासना से यूपी गेट के बीच चिन्हित 105 अवैध कट को बंद करने का काम कर रहा है। बता दें कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2026 को इस सम्बंध में एनएचएआई को अवैध कट बंद करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनएचएआई की ओर से वेव सिटी, आदित्य वल्र्ड सिटी सहित अन्य सोसायटियों व संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सात दिन का समय अवैध कट को बंद करने का दिया था। इसके बाद एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव ने इस मामले में विभागीय अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दिए थे। सात दिन का समय बीत जाने के बाद अब एनएचएआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन कराते हुए एटीएस, लैंड क्राफ्ट, महागुनपुरम, जेसमी, कार्यान, आराध्यान, सनसिटी, वेवसिटी, आदित्य वल्र्ड सिटी एवं जयपुरिया सनराइज सोसायटी द्वारा खोले गये अवैध कट को तत्काल बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन अवैध कट्स को बंद करने के लिए सीमेंट के डिवाइडर लगाए जा रहे हैं। एनएचएआई यूपी गेट से डासना के बीच पडऩे वाले सभी 105 कट्स को जल्द से जल्द बंद करेगी ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। राष्टï्रीय राजमार्ग पर हो रही सडक़ दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें राष्टï्रीय राजमार्ग पर खुले अवैध कट और बड़े होर्डिंग्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई को इन अवैध कट बंद करने के निर्देश दिए थे। अब इसका अनुपालन एनएचएआई ने करना शुरू कर दिया है।