नई दिल्ली (युग करवट)। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों, लोगों को बड़ी संख्या में हिरासत में लेने, पुलिस की बर्बरता, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ व्यापारियों की याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर कहा, आप हमेशा के लिए विरोध स्थल पर कब्जा करके नहीं रख सकते। ऐसे और भी लोग हैं जो अपनी शिकायतें सामने रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में व्यापारिक संगठनों ने याचिका दायर की, जिसमें बताया कि विरोध प्रदर्शनों की वजह से उनका काफी नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने व्यापारियों के संगठनों से कहा है कि वे प्रदर्शन के आयोजकों को भी अपनी याचिका में पक्षकार बनाएं।