नई दिल्ली (युग करवट)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सिख समुदाय पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए उनके कथित बयान के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले वाराणसी की ट्रायल कोर्ट ने भी इस संबंध में दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अब अदालत ने याचिका खारिज करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है।