सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनएचएआई करेगा कार्रवाई
डासना से यूपी गेट तक लगे होर्डिंग भी हटाए जाएंगे
गाजियाबाद (युग करवट)। राष्टï्रीय राजमार्ग पर हो रही सडक़ दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें राष्टï्रीय राजमार्ग पर खुले अवैध कट और बड़े होर्डिंग्स को लेकर इसको जिम्मेदार ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए 13 अप्रैल 2026 को इस संबंध में एनएचएआई को अवैध कट बंद करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तत्काल एनएचएआई की ओर से डासना से लेकर यूपी गेट तक खुले १०५ अवैध कट को बंद करने के लिए संबंधित व्यक्तियों एवं हाउसिंग सोसायटियों को नोटिस जारी किये गये थे अंडर सब सेक्शन (२) सेफ्टी २००१ लैंड एंड ट्रैफिक के तहत नोटिस जारी किये गये थे और सभी को सात दिन का समय दिया गया था। एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव ने सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये थे। जिन लोगों को नोटिस जारी किये गये थे उन्होंने इसका जवाब दिया था लेकिन उस जवाब से एनएचएआई संतुष्टï नहीं है। एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव ने डासना से लेकर यूपी गेट तक बने १०५ अवैध कटों को तत्काल बंद करने के आदेश दिये हैं एवं जो होर्डिंग्स लगे हैं जिनके कारण एक्सीडेंट होते हैं उन्हें हटाने के निर्देश दिये हैं। प्रमुख हाउसिंग सोसायटी एटीएस, लैंड क्राफ्ट, महागुनपुरम, जेसमी, कार्यान, आराध्यान, सनसिटी, वेवसिटी, आदित्य वल्र्ड सिटी एवं जयपुरिया सनराइज द्वारा खोले गये अवैध कट को तत्काल बंद करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी हाउसिंग सोसायटियों ने निर्माण के समय इस बात की घोषणा की थी कि वो कोई अवैध कट नहीं खोलेंगे और जो खोले गये हैं वो बंद करेंगे लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। अब एनएचएआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है।