नगर संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। आज से सार्वजनिक व कर्मिशयल वाहन (ट्रक, बस आदि बड़े वाहन) पर एसआईएस मानक के व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन सहायता बटन लगवाना अनिवार्य होगा। वाहन चालक सिर्फ दिखावे के लिए लगवाएंगे ही नहीं बल्कि इसे एक्टिव भी रखना होगा ताकि ऐसे वाहनों की लोकेशन ट्रेस हो सके। हालांकि यह नियम दुपाहिया, ई-रिक्शा, तिपाहिया, और ऐसा कोई परिवहन जिसके लिए परमिट जरूरी नहीं होता, उन पर लागू नहीं होगा। यह नियम नेशनल परमिट लेने वाले वाहनों, हैजर्डस गुड्स के वाहनों पर अनिवार्य होगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने इस सम्बंध में सभी ऐसे वाहन चालकों को निर्देश दिए हैं कि वह नियमानुसार एक अप्रैल से नया वाहन पंजीययन, पंजीयन नवीनीकरण के साथ ही व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन बटन अपने वाहनों में जरूर लगवाएंगे। इतना ही नहीं वाहनों की फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र व परमिट से संबंधित कार्य तभी पूरे होंगे जब यह डिवाइस वाहनों में लगवाई जाएगी। इसके बिना वाहनों को परमिट जारी होने में भी मुश्किलें आएंगी। सभी निर्धारित वाहन चालकों से समय रहते डिवाइस लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद वाहनों की जांच अभियान शुरू किया जाएगा।