गाजियाबाद (युग करवट)। गाजियाबाद के तीन पूर्व पार्षदों ने नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए हाउस टैक्स के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दयार की थी। पिछले कई महीनों से इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। हाल ही हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने पूर्व पार्षदों की याचिका को खारिज कर दिया। गाजियाबाद में बढ़े हुए हाउस टैकस का मामला काफी गर्म है। इस मामले में पार्षद और मेयर भी आमने सामने हैं।