लखनऊ (युग करवट)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। आज सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। फैसले आने के बाद समर्थकों ने खुशी जताई। मामला वर्ष 2018 में की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी।