लखनऊ (युग करवट)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। ्रइलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार कर ली। नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीडऩ के मामले में ट्रायल कोर्ट प्रयागराज के आदेश पर झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक धर्माचार्य के शिष्य की ओर से आशुतोष महाराज ने 173 (4) के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दाखिल की थी।