नई दिल्ली(युग करवट)। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री को स्पष्ट रूप से लेबल करें। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए।
सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता। सरकार ने कहा कि अब मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पहचान योग्य लेबल (वाटरमार्क) के साथ दिखाना अनिवार्य होगा।