नई दिल्ली (युग करवट)। यूट्यूबर धु्रव राठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर धु्रव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
अदालत ने विकास सांक्रित्यायन की ओर से दायर मानहानि मामले में यह वारंट जारी किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि धु्रव राठी के भाजपा आईटी सेल पार्ट-2 वीडियो को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया था। साकेत कोर्ट ने आज यूट्यूबर धु्रव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया था।
यह मामला विकास संस्कृत्यायन की शिकायत पर दर्ज किया गया था।]
शिकायतकर्ता का आरोप है कि धु्रव राठी ने अपने वीडियो में उनके खिलाफ कई झूठे और मानहानि करने वाले आरोप लगाए थे।
यह मामला ध्रुव राठी के वीडियो बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2 से जुड़ा है। मामले की सुनवाई कर रहे साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि धु्रव राठी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके पते पर पहुंचने पर परिसर बंद मिला। इससे पहले अदालत ने इस सप्ताह धु्रव राठी को नए सिरे से समन जारी किया था। शिकायतकर्ता ने मामले की सुनवाई की तारीख पहले करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई पहले 20 नवंबर को होनी थी। शिकायतकर्ता ने अदालत में कहा था कि धु्रव राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं, लेकिन सीजेपी के प्रदर्शन के सिलसिले में फिलहाल भारत में हैं। ऐसे में उन्हें जल्द समन भेजने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, धु्रव राठी के विदेश में रहने के कारण पिछले कई साल से समन पहुंचाने में देरी हो रही है। उन्होंने हरियाणा में धु्रव राठी के आवास की जानकारी होने की बात भी कही थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।