नई दिल्ली (युग करवट)। हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भारतीय वायुसेना के विमानों से की गई विदेश यात्राओं के उड़ान रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि इन संवेदनशील जानकारियों के खुलासे से राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने एयर हेडक्वार्टर्स के पर्सनल सर्विसेज निदेशालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी की याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि वायुसेना द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और 8(1)(जी) के तहत जानकारी देने से इनकार करना उचित था। न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर सार्वजनिक धन खर्च होने का मात्र तथ्य सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली जानकारी जारी करने का औचित्य नहीं बनता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब सक्षम प्राधिकारी सुरक्षा जोखिम का आकलन कर चुका हो, तो सीआईसी या न्यायालय को सुरक्षा एजेंसियों के आकलन की जगह अपना आकलन नहीं थोपना चाहिए।