नई दिल्ली (युग करवट) सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी अन्य दिन गाय और बछड़े के वध को रोकने का निर्देश दिया गया था। दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी अन्य दिन राज्य में किसी भी गाय या बछड़े का वध न करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि हाईकोर्ट के इस आदेश में सुधार की आवश्यकता है, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।