१२ अक्टूबर के मार्च पर राहुल से जवाब न्यायापालिका को कोई डरा नहीं सकता
नई दिल्ली (युग करवट)। सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन पर पाबंदियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर भारतीय निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। ये याचिकाएं राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गई हैं। याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मतदाता सूची में कथित गड़बडिय़ों का मुद्दा उठाया गया है। अब इस मामले में निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 12 अक्टूबर को राहुल गांधी के आचरण पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। कपिल सिब्बल ने बताया कि वह फिलहाल राहुल गांधी की ओर से पेश हो रहे हैं। एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी, जबकि प्रदर्शन पर पाबंदियों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई अलग होगी। मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई शुरू हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी न्यायपालिका को डरा नहीं सकता।