नई दिल्ली (युग करवट)। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यह राहत इस शर्त पर दी है कि राजपाल यादव एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का एक जमानती प्रस्तुत करेंगे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि राजपाल यादव की ओर से संबंधित पक्ष के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत अंतरिम है और मामले की आगे की सुनवाई के दौरान अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अभिनेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब अदालत के आदेश के बाद राजपाल यादव को सशर्त राहत मिल गई है, जबकि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।