गाजियाबाद (युग करवट)। हाईकोर्ट में तीन पूर्व पार्षदों की हाउस टैक्स संबंधी याचिका खारिज होने के बाद अब सबकी नजर मेयर सुनीता दयाल की ओर लगी हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले पर मेयर जल्द ही मीडिया के सामने अपना पक्ष रख सकती हैं। मेयर सुनीता दयाल ने बोर्ड के माध्यम से टैक्स की बढ़ी दरों को निरस्त किया था।