गाजियाबाद (युग करवट)। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हाउस टैक्स को लेकर दायर की गई याचिका खारिज किए जाने के बाद नगर निगम के अधिकारी टैक्स वसूली में जुट गए हैं। खास बात यह है कि गाजियाबाद नगर निगम बढ़ी हुई दरों से ही टैक्स वसूल करेगा। अब शहरवासियों को बढ़ी हुई दरों पर ही हाउस टैक्स जमा करना होगा।
नगर निगम के अधिाकरी बता रहे हैं कि होली के बाद बढ़ी दरो के बिल जारी कर दिए जाएंगे। अप्रेल से नई दरों पर टैक्स वसूलना शुरू किया जाएगा। नगर निगम हर फ्लोर से अलग टैक्स वसूलेगा। मतलब अब बहुमंजिला भवनों से फ्लोर वार वसूली होगी। नगर निगम अब उन सभी बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा, जिन्होंने कोर्ट केस का हवाला देकर कई महीनों से टैक्स जमा नहीं किया था। उधर मेयर सुनीता दयाल का कहना है कि सदन ने जनता के हित में प्रस्ताव पारित किया था और आगे भी जनता के साथ खड़ी रहेंगी।
50 प्रतिशत से अधिक लोग पहले ही टैक्स जमा कर चुके हैं
नगर निगम क्षेत्र में करीब साढ़े लाख लोग हाउस टैक्स जमा करते हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत से अधिक लोग पहले ही टैक्स जमा कर चुके हैं। जबकि शेष लोगों ने कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए भुगतान रोक रखा था। अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद बकायेदारों से सख्ती से वसूली की जाएगी। नगर निगम ने यह स्पष्ट किया है कि फरवरी तक टैक्स जमा करने वालों को 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, वे निर्धारित समयसीमा के भीतर छूट का लाभ उठा सकते हैं।