नई दिल्ली (युग करवट)। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते हुए सोच-समझकर काम नहीं लिया। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर यह आदेश दिया। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि फिल्म से सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, यह पक्का करने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने पालन नहीं किया। हाईकोर्ट में दायर याचिकओं में द केरल स्टोरी 2 के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मिले सर्टिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में दावा किया गया कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया। इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिकाओं में, याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म का टाइटल और प्रमोशनल मटीरियल दोनों ही केरल को गलत तरीके से दिखाते हैं।