गाजियाबाद (युग करवट)। अगर किसी पर नगर निगम का हाउस टैक्स बकाया है तो इसे अदा करने के लिए अब दो दिन और बाकी हैं। अगर 31 तारीख तक बकाया टैक्स अदा नहीं किया गया तो अगले महीने से नगर निगम 12 प्रतिशत ब्याज लगाने के साथ बकाया टैक्स की वसूली करेगा। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इसके लिए सभी जोनल कार्यालयों पर इसके लिए नोटिस लगाया जाएगा जिससे आम लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। अभी लोग हाउस टैक्स जमा तो कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं पता है कि अगले महीने बकाया टैक्स पर ब्याज भी लगेगा। यह व्यवस्था नगर निगम ने टैक्स से इनकम बढ़ाने के लिए की है। इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पहले ही निगम बोर्ड की बैठक में पास हो चुका है। इसी के चलते ही अब बकाया पर नए वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स लगाया जाएगा।
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि सभी से कहा गया है कि जिन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है, वे हाउस टैक्स जमा कराएं। इसके लिए 31 तारीख तक का समय दिया गया है, अगर हाउस टैक्स जमा नहीं कराते हैं तो बकाए पर ब्याज देना ही पड़ेगा जो अगले वित्तीय वर्ष में वसूल किया जाएगा।