गाजियाबाद (युग करवट)। नगर निगम ने वर्ष 2016 में जिस व्हाइट पिलाकार्ट कंपनी को शहर में डिटिजल स्ट्रीट लाइट लगाने का ठेका दिया था अब उसी कंपनी ने कोर्ट में निगम के खिलाफ केस किया है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी ने नगर निगम पर उनकी लाइट यूज करने आदि को लेकर 65 करोड़ रुपये की मांग की है। अब इस मामले में इसी महीने की 24 मार्च को सुनवाई हाईकोर्ट में होने जा रही है। नगर निगम को डर सता रहा है कि अगर वह हार गए तो इससे निगम को कई करोड़ रुपये की चपत लगेगी। जबकि नगर निगम की पहले से ही वित्तीय हालत ठीक नहीं है। इसी को लेकर नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने विधि विभाग और लाइट विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में विधि विभाग आदि के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह कानूनी दांव पेंच का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा करे कि किसी भी तरह से नगर निगम इस केस में नहीं हारे। गौरतलब है कि वर्ष 2016 नगर निगम और व्हाइट पिलाकार्ट कंपनी के बीच अनुबंध हुआ था। कंपनी को शहर में पुरानी लाइट हटाकर उनके स्थान पर डिजिटल लाइट लगाने का ठेका दिया गया था। कंपनी को यह कार्य सात वर्ष के लिए दिया गया था। कंपनी के साथ हुए अनुबंध में कहा गया था कि नई डिजिटल लाइट के लग जाने के बाद जितनी बिजली की बचत होगी उसका 75 प्रतिशत पैसा कंपनी लेगी और 25 प्रतिशत पैसा नगर निगम को मिलेगा। मगर किन्हीं कारणों से कंपनी और नगर निगम के बीच विवाद हो गया। अब यहीं विवाद अब नगर निगम और कंपनी के बीच हाईकोर्ट में चल रहा है।