नगर संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। ११ मई को जिले में नगर निकाय का चुनाव होना है। एक नगर निगम, चार नगर पालिका व चार नगर पंचायत में चुनाव होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के लिए चुनावी आचार संहिता जारी की है। इसके तहत नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान के ४८ घंटे पूर्व जनपद के बाहरी लोगों जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं होगा उसे जिला छोडना होगा। इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति सम्बंधित निकाय का निवासी नहीं होगा तो उसे भी वह क्षेत्र छोडना होगा। मतदान समाप्ति से पहले यह लोग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं मतदाताओ को केन्द्र तक लाने ले जाने के लिए प्रत्याशी वाहन उपलब्ध नहीं कराएंगे। इतना ही नहीं बिना किसी परमिशन के कोई भी प्रत्याशी रैली, जुलुस, जनसभा का आयोजन नहीं कर सकेंगे। लाउडस्पीकर भी निर्धारित समय में ही चलाए जा सकेंगे। इतना नहीं किसी की निजी सम्पत्ति, सार्वजनिक स्थलों पर भी प्रत्याशी अपने प्रचार के पोस्टर बैनर नहीं लगाएंगे। टीवी चैनल, केबल नेटवर्क या रेडियों पर भी कोई विज्ञापन जिला प्रशासन की अनुमति से जारी किए जा सकेंगे।
मतदान के ४८ घंटे पूर्व पर सार्वजनिक सभा व चुानव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। मतदान समाप्ति से ४८ घंटे पूर्व किसी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए निर्वाचन से सम्बंधित विज्ञापन बुक कर दिया गया है तो इस प्रकार के निर्वाचन सम्बंधी विज्ञापन को ४८ घंटे की अवधि में भी प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अपने मतदान का प्रयोग करने के बाद कोई भी मतदान केन्द्रों के आसपास नहीं रहेगा। मतगणना के दिन महापौर प्रत्याशी को दो वाहन, नगर पालिका अध्यक्ष व पंचायत अध्यक्ष को एक-एक वाहन की अनुमति होगी लेकिन पार्षदव सभासद को वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।