नगर संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी जिले के निजी स्कूल १५ फीसदी फीस वापसी को लेकर आनाकानी कर रहे हैं। सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऐसे ४४ स्कूलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं जो हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। बता दें कि एक जनहित याचिका पर निर्णय करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सत्र २०२०-२१ में स्कूलों द्वारा ली गई फीस में से १५ फीसदी फीस को वर्तमान शैक्षिक सत्र में समायोजित करने के निर्देश दिए थे, जिसमें से १३२ स्कूलों ने फीस समायोजित करने का काम शुरू कर दिया था। ४४ स्कूलों ने भी इस सम्बंध में डीआईओएस को पत्र लिखकर फीस समायोजन का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी भी ये स्कूल फीस समायोजित करने को तैयार नहीं है। सीडीओ ने नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि अगर नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो उनके खिलाफ कड़ी कदम उठाए जाएंगे।