प्रमुख अपराध संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। घंटाघर कोतवाली के कोतवाल महेश सिंह राणा के द्वारा २ नवंबर २०१७ को हुई इस्लामनगर कैला भटï्टा निवासी फरमान फैसल उर्फ बिटï्टू पुत्र रहीस की हत्या के मुकदमे में की गई ठोस एवं सटीक पैरवी की वजह से अदालत ने पांच हत्याभियुक्तों राशिद पुत्र इरफान, तालिब पुत्र भूरा उर्फ खुर्शीद, सुएब, अमजद व नदीम पुत्रगण यासीन निवासीगण इस्लामनगर कैला भटï्टा, को आजीवन कारवास एवं ढ़ाई लाख के अर्थदण्ड की सजा सुना दी। यह जानकारी देते हुए एसीपी कोतवाली निमिष पाटिल ने बताया कि दो नवंबर २०१७ को हुई हत्या के समय पुलिस ने जहां नामजद अभियुक््तों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या ९४९/२०१७ कायम करके अपराधिक धारा १४७, ३०२, ३४ व १२०बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली थी वही कुछ ही समय के अंदर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसके बाद पुलिस ने त्वरित एवं साक्ष्यात्मक आधार पर चार्जशीट भी जद ही अदालत को प्रेषित कर दी थी।
श्री पाटिल ने बताया कि उक्त मुकदमे में विवेचक ने ठोस व सटीक पैरवी के साथ-साथ मजबूत गवाह भी अदालत के सामने प्रस्तुत किये थे। ठोस पैरवी के चलते ही अदालत ने उपरोक्त हत्याभियुक्तों को दोषी माने हुए उन्हें आजीवन कारावास एवं दो लाख पचास हजार के अर्थदण्ड की सजा भी सुना दी।