वकील महासम्मेलन करने पर अड़े, प्रशासन ने लगाई रोक
गाजियाबाद (युग करवट)। क्या कल एक बार फिर से पुलिस व वकीलों में टकराव की स्थिति बन सकती हैं। जी हां यहां यह बात इसलिये कही जा रही है क्योंकि जहां वकीलों ने हापुड़ में अधिवक्ता महासम्मेलन करने की तिथि पहले से ही २९ सितंबर मुकर्रर कर रखी है वहीं अब पुलिस प्रशासन ने क होने वाले महासम्मेलन पर धारा १४४ का हवाला देकर रोक लगा दी है। एसडीएम के द्वारा जारी किये गये नोटिस में बताया गया है कि एक तो हापुड़ में धारा १४४ लगी हुई है और दूसरे कल जैन धर्म के अनुनाईयों के द्वारा जैन रथ शोभा यात्रा विभिन्न मार्गो से होकर निकाली जायेगी। ऐसी स्थिति में किसी अप्रिय घटना के घटित होने और जाम लगने की स्थिति में लोगों के परेशान होने की आशंका है। इसके चलते प्रशासन ने अधिवक्ताओं के आहूत किये गये महासम्मेलन पर रोक लगाने के आदेश की जानकारी बार एसोसिएशन से लेकर संबंधित पक्षों व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दे दी गई है। उधर अधिवक्ताओं का कहना है कि चाहे सूरत कोई भी हो लेेकिन कल हापुड़ में स्थित फ्रीगंज रोड पर होने वाला अधिकवक्ताओं का महासम्मेलन, जिसमें पूरे प्रदेश की बार एसोसिएशनों की अगुवाई में हजारों अधिवक्ता शामिल होंगे, होकर रहेगा। महासम्मेलन की निषेधाज्ञा का नोटिस जारी करने के बाद जहां पुलिस प्रशासन ने इस आयोजन को ना होने देने की रणनीति बनाकर अपनी कवायद शुरू कर दी है वहीं महासम्मेलन को पूरी सफलता के साथ आयोजित करवाने के लिये अधिवक्ताओं ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। ऐसी स्थिति में अगर दोनों पक्ष अपने-अपने रूख पर अड़े रहे तो एक बार फिर से पुलिस व वकीलों में होने वाले टकराव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।