प्रमुख संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। इंदिरापुरम कॉलोनी में कूड़े के विवाद को लेकर नगर निगम को अपनी तिजोरी खोलनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने डीएम अकाउंट में एक करोड़ रुपया जमा कराया। अब जीडीए को भी एक करोड़ पांच लाख बकाया नगर निगम को अदा करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस प्रकरण पर सुनवाई अब अप्रैल महीने में ंहोने जा रही है। बता दें कि इंदिरापुरम कॉलोनी में कूड़े के विवाद में एनजीटी ने नगर निगम और जीडीए पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
इसमें 150 करोड़ रुपये का जुर्माना नगर निगम और 50 करोड़ रुपये का जुर्माना जीडीए अदा करना था। एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम ने अपनी बैलेंस सीट जमा की। निवेदन किया कि नगर निगम की पूरे वर्ष की इनकम ही 231 करोड़ रुपये है और एनजीटी ने जुर्माना 150 करोड़ रुपये लगाया दिया, जबकि कॉलोनी जीडीए की है। नगर निगम को एनजीटी ने कूड़ा निस्तारण कराने के लिए कहा था और पैसा जीडीए को अदा करना था। इसपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक करोड़ रुपये नगर निगम पहले डीएम के यहां जमा कराए। नगर निगम ने इसी का पालन करते हुए डीएम के यहां एक करोड़ रुपये जमा करा दिया है। नगर निगम के विधि विभाग का कहना है कि कूड़ा निस्तारण का अभी एक करोड़ पांच लाख रुपया जीडीए पर बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जीडीए को जल्द ही नगर निगम का बकाया देने के निर्देश दिए हैं।