गाजियाबाद (युग करवट)। सॉलिडवेस्ट मैनेंजमेट के संशोधित एक्ट की गाइड लाइन जारी हो गई है। अब जिन ग्रुप हाउंिसग, हाउसिंग सॉसायटीज, होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस आदि से रोज 50 किलो सूखा और गीला कूड़ा जनरेट होता है उन्हें इसके निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने पर नगर निगम जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेगा।
सॉलिडवेस्ट मैनजमेंट एक्ट 2018 के संशोधित एक्ट 2023 में नया प्रावधान किया गया है। पहले एक्ट में प्रावधान था कि जिन हाउसिंग सोसायटीज आदि में एक दिन में 100 किलो गीला-सूखा कूड़ा निकलता है ऐसी संस्थाओं को ही उसके निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। नए एक्ट में अब 50 किलो कूड़ा जनरेट होने पर भी इसके निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। नगर निगम के हेल्थ अफसर डॉ. मिथिलेश कुमार का कहना है कि इस एक्ट के दायरे में कौन संस्थान आ रहे है इसका निगम अब सर्वे कराने जा रहा है। सर्वे होने के बाद ही उन संस्थानों की सूची तैयार की जाएगी जिन्हे नए एक्ट के हिसाब से कूड़ा निस्तारण करने के लिए अपने यहां प्लांट लगाना होगा।