प्रमुख संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। अगर कोई व्यक्ति नगर निगम पार्षद का चुनाव अपना वार्ड छोड़ दूसरे वार्ड से लड़ेगा तो उसे नया नियम का पालन करना होगा। ऐसे उम्मीदवार को वोटर लिस्ट में अपने नाम का वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र लेना होगा। यह प्रमाण पत्र उन्हें क्षेत्रीय एसडीएम की ओर से जारी किया जाएगा। इस नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
ऐसे में जो लोग या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता किसी दूसरे वार्ड से चुनाव लडऩे की सोच रहे हैं उन्हें नए नियम के हिसाब से अपना प्रमाण पत्र तैयार कराना होगा। बता दें कि नगर निगम के वार्ड या किसी भी नगर निकाय के किसी भी वार्ड से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वोटर लिस्ट में नाम जिस वार्ड में हैं अगर उसी वार्ड से चुनाव लडऩे के लिए कोई नामांकन पत्र भरता है तो उन्हें वोटर लिस्ट की फोटो प्रति भी देनी होती है।
जिसमें वार्ड संख्या, नाम, भाग संख्या आदि लिखा होता है। वहीं, अगर दूसरे किसी वार्ड से कोई चुनाव लड़ता है तो उसे वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रति लगानी होगी।