गाजियाबाद (युग करवट)। अगर किसी सोसायटीज या होटल से 50 किलो या इससे ज्यादा कूड़ा जनरेट होता है तो निगम उनपर प्रति वीक के हिसाब से जुर्माना लगाएगा। इसके लिए शासन ने नगर निगम को प्रति वीक एक हजार रुपये की दर से जुर्माना लगाने को कहा है। शासन ने कहा कि बल्क में कूड़ा जनरेटर्स की एक बार फिर से नगर निगम सर्वे कर सूची तैयार कराए जिससे यह सत्यापित हो सके कि जिन पर जुर्माना लगाया गया है वह सॉलिडवेस्ट मैनेजमेंट के संशोधित एक्ट 2018 के हिसाब से कूड़ा जनरेटर की श्रेणी में आते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2018 में जब यह एक्ट बनाया गया था तब उसमें व्यवस्था थी कि जहां 100 किलो या इससे अधिक कूड़ा रोज जनरेट होता है वे संस्थान या सोसायटीज कूड़ा बल्क जनरेटर की परीधि में आएंगे। इस श्रेणी की संस्थाओं और सोसायटीज को स्वयं कूड़े का निस्तारण करना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो उन पर नगर निगम जुर्माना लगाएगा। यह जुर्माना न्यूतम पांच हजार से लेकर 50 हजार तक लगाया जा सकता है। अब इस एक्ट में नया संशोधन किया गया है जिसके हिसाब से अब 50 किलो या इससे अधिक कूड़ा जहां जनरेट करने वाले संस्थान कूड़ा बल्क में जनरेटर के तौर पर लिस्टिेड किए जाएंगे। हाल ही में आए एक शासनादेश में कहा गया है कि ऐसे संस्थानों को कूड़ा निस्तारण के लिए खुद ही प्लांट लगाना होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर नगर निगम प्रति सप्ताह एक हजार रुपये का जुर्माना लगाएगा।