प्रमुख संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। श्वान के पालने को लेकर यूपी सरकार की ओर से नई गाइड लाइन जारी की गई है। नई गाइड लाइन के हिसाब से अगर किसी को अपने घर में दो श्वान पालने है तो उसके लिए अब मकान का एरिया सरकार ने फिक्स कर दिया। दो श्वान के पालने के लिए कम से कम 200 वर्ग गज का मकान होना अनिवार्य है। अगर किसी को तीन श्वान तक पालने है तो उनके लिए मकान का एरिया 300 वर्ग गज होना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही चार श्वान तक पालने के लिए संबंधित एरिया का मकान होना चाहिए। मगर इससे अधिक पांच या इससे अधिक श्वान का पालन किया जाता है तो उसके लिए पशु शेल्टर होम के नियम लागू होंगे। सरकार ने श्वान के लाइसेंस के लिए भी अलग से नियम बनाए है। चार श्वान तक अगर एक परिवार में पालन होता है तो उसके लिए नगर निगम को एक वर्ष के लिए लाइसेंस बनना होगा। अगर इससे अधिक किसी घर में श्वान का पालन होता है तो प्रति श्वान का लाइसेंस केवल छह महीने का ही बनेगा। लाइसेंस बनाने के लिए नियम है कि आवेदक को श्वान के टीकाकरण की पूरी रिपोर्ट देनी होगी। इसके बिना कोई भी रजिस्टे्रेशन श्वान का नहीं होगा।
आवारा श्वान के पालने को लेकर भी नए नियम बनाए गए है। नगर निगम में पशु कल्याण अधिकारी अनुज ंिसह का कहना है कि श्वान अगर निराश्रित, घायल या बीमार है तो चार श्वान तक पालन किया जा सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की छूट होगी। मगर इससे अधिक श्वान के पालने पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो नगर निगम को पांच हजार रुपये तक के जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।