ग्रेटर नोएडा (युग करवट)। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि अधिनियम 1950 की अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा शर्तों को यूपी की भाजपा सरकार बदलने जा रही है। आज इसके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी गौतमबुद्धनगर के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
धरना-प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 कानून बनाया था।
इसके तहत एक सीमित रकबा (3.125 एकड़) से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके विरोध में आज कांग्रसजानों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है।