नगर संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। उपभोक्ता फोरम ने आवंटी के पक्ष में फैसला देते हुए बिल्डर पर पांच रुपए प्रति स्कावयर फिट की दर से साढ़े तीन साल की क्षतिपूर्ति व पांच हजार रुपए का जुर्माना अलग से लगाया है।
लोहिया नगर निवासी आविश मित्तल ने ग्रेटर नोएडा में पंचशील हाईनिश सोसायटी में टावर-९ अपार्टमेंट-१२०३, प्लॉट संख्या जीएच-० सेक्टर-१ ग्रेटर नोएडा में १२ फरवरी २०१९ को बुक कराया था। इसके बाद आवंटी को १९ फरवरी २०१९ को एलॉटमेंट लेटर जारी किया गया था।
भवन की कीमत ३७ लाख ५० हजार रुपए बताई गई थी, बिल्डर द्वारा एलॉटमेंट लेटर जारी करते हुए एक अक्टूबर २०१९ तक भवन का कब्जा देने और रजिस्ट्री कराने के लिए कहा गया था।
इस पर आवंटी द्वारा विभिन्न तारीखों पर १८ लाख ७५ हजार रुपए बिल्डर को दिए गए। इसके बाद से लगातार बिल्डर को फोन, ईमेल के जरिए रजिस्ट्री कराने के लिए कहा जाता रहा, लेकिन कोई जवाब मैसर्स पंचशील बिल्डटैक द्वारा नहीं दिया गया। दो फरवरी २०२१ व चार फरवरी २०२१ के बीच कंपनी ने भवन की बकाया धनराशि देने की मांग करते हुए कब्जा देने की बात कही। आवंटी ने कहा कि समस्त धनराशि लेने के बाद भी कब्जा देने की बात कहीं जा रही है, लेकिन रजिस्ट्री को लेकर कोई बात नहीं की गई।
पीडि़त को एक अक्टूबर २०१९ से कब्जा प्रदान करने की तारीख तक पांच रुपए प्रति स्कवायर फिट की दर से क्षतिपूर्ति व पांच हजार रुपए का अलग से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।